उत्तराखंड : ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की अधिसूचना जारी, 14 अगस्त को होगा मतदान

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देहरादून : राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने प्रदेश के समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, वरिष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 243-T के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की।

चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:

नामांकन का दिन 11 अगस्त 2025 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।

नामांकन पत्रों की जांच 11 अगस्त 2025 अपराह्न 3:30 बजे से कार्य की समाप्ति तक।

नामांकन वापसी 12 अगस्त 2025 प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक।

मतदान 14 अगस्त 2025 प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।

मतगणना 14 अगस्त 2025 मतदान समाप्ति के तुरंत बाद।

निर्वाचन प्रक्रिया उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों के अनुसार होगी। निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System) अपनाई जाएगी, जिससे चुनाव गुप्त मतदान से कराए जाएंगे।

मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम देवनागरी लिपि (हिन्दी) में अंकित होंगे और उनका क्रम नियमानुसार वर्णमाला के अनुसार तय होगा। चुनाव की पूरी प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर संपन्न होगी।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ही निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करेंगे। मतदान के बाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) द्वारा की जाएगी।

निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि सभी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचना को पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए और समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

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