उत्तराखंड : हाईकोर्ट का आदेश, पंचायत चुनाव अधिसूचना पर आज होगा बड़ा फैसला, निरस्त होगी अधिसूचना?

देहरादून : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना अब संशय के घेरे में आ गई है। बीते शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग की और से जारी की गई चुनाव अधिसूचना पर आज मंगलवार को अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के आलोक में लिया जाएगा।
25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी
आयोग की अधिसूचना के अनुसार 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी और इसके साथ ही प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई थी। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया।
आयोग हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में
सोमवार देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी हाईकोर्ट के लिखित आदेश की प्रति प्राप्त होने का इंतजार करते रहे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि आयोग अपने अधिवक्ताओं के संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोर्ट का आदेश आधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है।
आयोग अगली कार्यवाही करेगा
जैसे ही आदेश की प्रति मिलेगी, उसके आधार पर आयोग अगली कार्यवाही करेगा। यदि आयोग आज अधिसूचना को स्थगित करने का निर्णय लेता है, तो राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता भी आगामी आदेश तक निलंबित मानी जाएगी।
शुरू से रही तैयारी सवालों के घेरे में
पंचायत चुनाव को लेकर इस बार तैयारियां शुरू से ही विवादों में रही हैं। आरक्षण व्यवस्था को लेकर कई याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई थीं, जिससे चुनाव कार्यक्रम की वैधता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठे।
क्या है आगे का रास्ता?
अब सभी की नजरें मंगलवार को आयोग के फैसले पर टिकी हैं। यदि अधिसूचना स्थगित की जाती है, तो राज्य में पंचायत चुनाव की पूरी समय-सीमा पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। वहीं, आरक्षण से संबंधित विवाद के हल होने तक चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है।