दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या करने के दोषी पति को 10 वर्ष की कैद

0
images-75.jpeg

 

हरिद्वार । दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या करने के दोषी पति को द्वितीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने 10 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार राणा ने बताया कि ज्वालापुर सुभाष नगर निवासी गोपीचंद की पुत्री पूजा की शादी फरवरी 2020 में सनी पुत्र राजेंद्र निवासी जमालपुर कलां कनखल के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही पूजा को उसका पति सनी, ससुर राजेंद्र, जेठ राजकुमार और जेठानी ममता दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। ससुरालियों के प्रताड़ित करने की वजह से शादी के चार माह बाद ही पूजा अपने मायके में आकर रहने लगी थी। आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वाले खराब सामान देना कहकर परेशान करते थे। साथ ही दहेज में मोटरसाइकिल के लिए एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। कुछ दिन बाद शिकायतकर्ता गोपीचंद ने समझाकर पुत्री पूजा को उसकी ससुराल भेजा था। इसके बाद 23 दिसंबर 2020 को पूजा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में पूजा के पिता गोपीचंद ने कनखल पुलिस में पूजा के पति सनी, ससुर,जेठ और जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में सरकारी पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने पूजा के पति सनी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। जबकि ससुर, जेठ और जेठानी को साक्ष्य की कमी के चलते केस से बरी कर दिया है।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

You may have missed

Share